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अब एयरपोर्ट पर वीडियो व रील बनाना पड़ेगा भारी, इसको लेकर अब सख्त नियम बनाये गए है

 

RNE Network.

एयरपोर्ट पर वीडियो व रील बनाने का शौक अब यात्रियों पर भारी पड़ सकता है। डीजीसीए ने नई गाइड लाइन जारी कर एयरपोर्ट के सुरक्षा क्षेत्र और टरमैक एरिया में फोटो व वीडियो शूटिंग को सख्त दायरे में लाया है। 
 

बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्र में रील या वीडियो बनाते पाए जाने पर कार्यवाई होगी। गाइडलाइन के अनुसार शूटिंग से विमान संचालन, सुरक्षा व्यवस्था, यात्रियों की आवाजाही या एयरपोर्ट के स्टाफ के कार्य में बाधा नहीं आनी चाहिए। 
 

एयर साइड में शूटिंग के लिए सुरक्षा जांच व पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। रनवे, टरमैक, सुरक्षा जांच व तकनीकी क्षेत्र में कैमरा इस्तेमाल पर विशेष नजर रखी जायेगी। गाइडलाइन में विदेशी क्रू को शामिल करने पर भी रोक लगाई गई है। जबकि एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को शूटिंग से जुड़े रिकॉर्ड 3 साल तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए है।

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