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जांच की मांग वाली याचिका खारिज, अदाणी ग्रीन एनर्जी की जांच के लिए दायर हुई थी याचिका

 

RNE Network.

अदाणी समूह के कम्पनी को कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ जांच के लिए दायर एक याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका अदाणी समूह की ग्रीन एनर्जी की कम्पनी से जुड़ी हुई है। जांच की याचिका खारिज होने से कम्पनी को बड़ी राहत मिली है।
 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अदाणी समूह की कम्पनी अदाणी ग्रीन एनर्जी पर कई राज्यों में सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए करोड़ों की रिश्वत देने के आरोपों की सीबीआई से जांच की मांग की गई थी। बॉम्बे कोर्ट के निर्णय से  अदाणी समूह को बड़ी राहत मिली है।

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