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कोर्ट ने नीट - यूजी काउंसलिंग पर रोक से इंकार किया, याचिकाओं में बिजली कटौती के कारण से दुबारा परीक्षा का आग्रह था

 

RNE Network.

सुप्रीम कोर्ट ने नीट - यूजी की काउंसलिंग पर किसी भी तरह की रोक से इंकार कर दिया है। नीट यूजी की काउंसलिंग को रोकने व परीक्षा रद्द कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर कल कोर्ट ने यह निर्णय दिया है।
 

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से नीट - यूजी की काउंसलिंग रोकने से मनाही की है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के अभ्यर्थियों की दो याचिकाओं पर कोई अंतरिम राहत देने से भी इन्कार किया है। याचिकाओं में कहा गया है कि बिजली कटौती के कारण परीक्षा प्रभावित हुई, इसलिए इन अभ्यर्थियो के लिए दुबारा परीक्षा का आदेश दिया जाये।