विधानसभा से पारित बिलों की मंजूरी में देरी पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट 19 अगस्त से करेगा सुनवाई
Jul 30, 2025, 09:09 IST
RNE Network.
राज्य विधानसभाओं से पारित बिलों को राज्यपाल व कई बार राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होती है। मगर अनेक बिल इस मंजूरी के इंतजार में महीनों, वर्ष तक निकाल देते है। इसी मुद्दे को लेकर अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति संदर्भ मामले पर सुनवाई का शेड्यूल तय कर दिया है। मामले में सवाल उठाया गया है कि क्या अदालतें विधानसभाओं की ओर से पारित बिलों को मंजूरी देने के लिए गवर्नर या राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकती है। इस केस की याचिकाओं पर सुनवाई 19 अगस्त से आरम्भ होगी।