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Rules Change : लड़की होटल में पहुंचते ही माता-पिता के पास बजेगी फोन की घंटी, सरकार ने दिए आदेश 

लड़कियों के प्रति अपराध को रोकने के लिए प्रदेश के सभी होटल, धर्मशाला व आश्रम के लिए नियम निर्धारित कर दिए है
 
 

नाबालिग लड़कियों के प्रति बढ़ते अपराध को रोकने के लिए राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लड़कियों के प्रति अपराध को रोकने के लिए प्रदेश के सभी होटल, धर्मशाला व आश्रम के लिए नियम निर्धारित कर दिए है। सरकार की तरफ से आदेश दिए है कि अगर 18 साल से कम आयु की कोई लड़की होटल में किसी के साथ पहुंचती है तो उसका पहचान पत्र व उसके माता-पिता का फोन नंबर लेना अनिवार्य किया है।

इसके लिए होटल की तरफ से उसके माता-पिता को सूचना देनी होगी कि आपकी लड़की होटल में आई हुई है और उसके साथ कौन व्यक्ति मौजूद है। अगर कुछ संदिग्ध मिलता है तो तुरंत ही स्थानीय पुलिस को सूचित करना पड़ेगा। माता-पिता को सूचना देने के आदेश से संबंधित एक पत्र राजस्थान सरकार के सचिव (विधि) रचि शर्मा ने जारी कर दिया है। पत्र में बताया गया है कि सरकार ने यह फैसला नाबालिग लड़कियों के लापता होने की बढ़ रही घटनाएं व बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए किया गया है। 

होटल व आश्रम संचालकों को कड़ाई से करना होगा पालन 

गृह सचिव रचि शर्मा की तरफ से जारी पत्र में कहा कि सरकार की तरफ से इस तरह के आदेश पहले से है। जहां पर होटल मालिकों द्वारा होटल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रिकार्ड रखा जाता है। नाबालिग लड़की के होटल में पहुंचने की सूचना परिवार के लोगों को देने के आदेश भी पहले के है, लेकिन अब होटल व आश्रम संचालकों को कड़ाई से इन नियमों का पालन करने के आदेश दिए है।

नाबालिग बच्चे के बारे में उनकी सूचना परिजनों को भेजने की बाध्यता अब कड़ाई से लागू की जाएगी। इसके अलावा नाबालिग लड़की के ठहराव के दौरान पहचान पत्र की एक कापी अनिवार्य रूप से रखने के आदेश दिए है। संस्थान को यह रिकार्ड किसी भी जांच एजेंसी या जिला मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस अधीक्षक के प्राधिकृत अधिकारियों को निरीक्षण के लिए अनिवार्य रूप से देना होगा। 

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