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चैतन्यानन्द सरस्वती की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, उनके खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी, यौन उत्पीड़न से जुड़े कई आरोप

 

RNE Network.

चैतन्यानन्द सरस्वती को कोर्ट से किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है और उनकी मुश्किलें बढ़ गयी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे वे मुश्किल में आ गए है।
 

अदालत ने कहा है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए चैतन्यानन्द से पूछताछ जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी एक माह से फरार है। उसके खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा और यौन उत्पीड़न से जुड़े कई आरोप है। वहीं बचाव पक्ष ने जमानत की मांग करते हुए दावा किया कि पुलिस मामले को सनसनीखेज बना रही है। उनका मुव्वकिल निर्दोष है