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केंद्र सरकार ने दी पेंशनर्स को बड़ी राहत, सिर्फ फ्राड या गलत जानकारी देने पर ही कटौती

 

RNE Network.

केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए पर्सनल मिनिस्ट्री ने क्लैरीफिकेशन जारी किया है कि अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस की गलती से पेंशन ज्यादा मिल गयी तो उसकी रिकवरी नहीं होगी।
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सिर्फ पेंशनर्स ने जानबूझकर गलत जानकारी दी या फ्राड किया तो ही पैसा वापस लिया जायेगा। यह नियम 25 जुलाई 2024 के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर यानी आफिस मेमोरेंडम पर आधारित है। डीपीडब्ल्यू ने 30 अक्टूबर 2025 को लेटर जारी किया। 
 

इसमें साफ कहा गया है कि पेंशन पेमेंट में एक्सेस एमाउंट की रिकवरी तभी होगी जब पेंशनर की मिसरीप्रजेंटेशन या फ्राड की वजह से हुई हो। बैंक की कैलकुलेशन एरर या टेक्निकल गड़बड़ी पर पेंशनर जिम्मेदार नहीं होगा।

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