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 सरकार ने निजी मेडिकल संस्थानो को जानकारी सार्वजनिक करने को कहा

 

RNE Network.

देश की सरकारी और निजी, सभी मेडिकल संस्थानों को फीस स्ट्रक्चर, स्टाइपेंड तथा फैकल्टी की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर संस्थान की मान्यता रद्द की जा सकती है।
इस संबंध में नेशनल मेडिकल कमीशन ( एनएमसी ) नई दिल्ली ने शनिवार को अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक इस संबंध में एनएमसी की ओर से एक गूगल फॉर्म जारी किया गया है। मेडिकल संस्थानों को इसे भरकर एनएमसी को उपलब्ध कराना होगा।

 

नहीं तो यह कार्यवाई
 

  • कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है
  • आर्थिक दंड लगाया जा सकता है
  • प्रवेश रद्द किए जा सकते है
  • मान्यता रद्द की जा सकती है