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रामभद्राचार्य के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो 48 घन्टे में हटाएं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आदेश पारित किया

 

RNE Network.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के कुलपति स्वामी राम भद्राचार्य के खिलाफ यूट्यूब चैनल और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर कथित आपत्तिजनक वीडियो को 48 घन्टे में हटाने के आदेश दिये है।
 

कोर्ट ने मेटा प्लेटफॉर्म इंक और गूगल एलएलसी को निर्देश दिया कि याचियों से यूआरएल्स लिंक लेकर स्वामी राम भद्राचार्य के खिलाफ की सामग्री को 48 घन्टे में हटा दे। न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ व न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश शरद चन्द्र श्रीवास्तव व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है।

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