मेडिकल प्रवेश नियम पर सुप्रीम मुहर लगी, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य की अपील को स्वीकार किया
Sep 2, 2025, 08:57 IST
RNE Network.
मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए जो नियम बना है उस पर कोर्ट की मुहर लग गयी है। प्रवेश के इस नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाकर बदलाव की बात को स्वीकार कर लिया है। तेलंगाना राज्य को सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से राहत मिली है।
सुप्रिम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना सरकार के डोमिसाइल नियम को बरकरार रखा है। इसके तहत 12 वीं तक लगातार 4 वर्ष राज्य में पढ़े छात्र ही राज्य कोटे से मेडिकल - डेंटल कॉलेजों में दाखिला पाएंगे। अदालत ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार कर ली है।