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जम्मू - कश्मीर राज्य का दर्जा बहाली पर केंद्र से जवाब मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने 8 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है

 

RNE Network.

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस मुद्दे पर मौजूदा जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
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सीजेआइ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने हाल की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पहलगाम में जो हुआ, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 8 हफ्तों में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई केंद्र सरकार के जवाब के बाद होगी।

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