प्रशिक्षु एसआइ व आरपीएससी आज रखेंगे इस भर्ती पर अपना पक्ष, हाईकोर्ट में अभी तक चल रही इस भर्ती परीक्षा को लेकर बहस
RNE Network.
राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को पुलिस उप निरीक्षक ( एसआइ ) भर्ती - 2021 पेपरलीक मामले पर सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के निर्णय सहित भर्ती से सम्बंधित पूरी पत्रावली को देखा।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से राज्य सरकार से पूछा, सरकार अपना निर्णय सही बता रही है, आगे चलकर एसओजी की जांच में 300- 400 लोग पकड़ में आ गए तो क्या किया जायेगा।
इस पर सरकार ने जवाब दिया कि वर्तमान परिस्थिति में बेहतर फैसला लिया, भविष्य में क्या होगा पता नहीं। कोर्ट में आज शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। अब प्रशिक्षु उप निरीक्षक व राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से पक्ष रखा जायेगा।
न्यायाधीश समीर जैन ने गुरुवार को इस मामले में कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। गुरुवार को प्रशिक्षु उप निरीक्षकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर एन माथुर ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि नकल करने वाले अभ्यर्थियों की भारी संख्या का अंदेशा था। अब तक 53 ही पकड़ में आये है, उन्हें हटा दिया गया है।
सरकार ने जो निर्णय किया है, उसे चुनोती नहीं दी गई है इस कारण याचिका खारिज कर दी जाए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले से आरपीएससी सदस्य, पेपर माफिया व हार्डकोर क्रिमिनल को अलग नहीं किया जा सकता।