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कोर्ट ने कहा, आधार कार्ड को अपडेट कराना मूलभूत अधिकार, मद्रास हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान यह बात कही है

 

RNE Network.

किसी भी शख्स के लिए आधार कार्ड को अपडेट कराना उसका मूलभूत अधिकार है। यह उसका वैधानिक हक भी है। ऐसे में आधार डाटा में अपडेट के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलनी चाहिए।
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मद्रास हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए यह बात कही है। बेंच ने कहा कि यूआईडीएआई को यह तय करना चाहिए कि लोगों को आधार में किसी तरह का अपडेट कराने के लिए परेशानी न उठानी पड़े।
 

जस्टिस जी आर स्वामीनाथन की बैंच ने कहा कि आधार के जरिये कई लाभ मिलते है और यह सरकार की ओर से दिए जाते है। ऐसे में आधार बनवाना या फिर उसमें किसी भी तरह का अपडेट कराना नागरिकों का मूल अधिकार है। इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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