योजना से दलित और आदिवासी वर्ग के युवा स्वरोजगार स्थापित कर लाभ प्राप्त कर सकेंगे
आरएनई, बीकानेर।
औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के लिए चलाई जा रही डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कि महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि योजना में 25 लाख रुपए से कम के ऋण पर 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 7 प्रतिशत एवं 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये (जो भी कम हो) पूंजी अनुदान भी देय है।
इसी तरह विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़, सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ और व्यापार क्षेत्र में 1 करोड़ रुपये तक का ऋण वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से मिलेगा। महाप्रबंधक ने बताया कि विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में न्यूनतम अंशदान 10 प्रतिशत और अधिकतम ऋण 90 प्रतिशत, व्यापार क्षेत्र में न्यूनतम अंशदान 15 प्रतिशत एवं अधिकतम ऋण 85 प्रतिशत देय है।
उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो, 2 फोटोप्रतियों में आधार एवं जनआधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं परियोजना रिपोर्ट आदि आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए रानीबाजार, चौपड़ा कटला स्थित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।