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एसबीआई को फटकार, कल तक जानकारी देने की हिदायत

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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने एसबीआई को कल तक जानकारी देने की हिदायत दी है। कोर्ट बीते 26 दिनों के दौरान बैंक की तरफ से लिए गए ऐक्शन पर सवाल पूछे हैं। इधर, अदालत में SBI का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे ने और समय की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड (ELECTORAL BOND) स्कीम पर रोक लगा दी थी।

समय का दिया हवाला

साल्वे ने कोर्ट को बताया है कि बैंक को जानकारी जुटाने के लिए और समय की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए मामले की संवेदनशीलता का हवाला दिया और पूरी प्रक्रिया में नाम नहीं होने की बात कही। उन्होंने बताया कि डोनर की जानकारी को बैंक की तय शाखाओं में सील बंद लिफाफे में रखा जाता है। इसपर सीजेआई चंद्रचूड़ ने एसबीआई पर सवाल उठाए और कहा, ‘आप कह रहे हैं कि जानकारियों को सीलबंद लिफाफे में रखा गया और मुंबई ब्रांच में जमा कराया गया है। हमारे निर्देश जानकारियों का मिलान करने के लिए नहीं थे।

हम चाहते थे कि SBI दानदाताओं की जानकारी सामने रखे। आप आदेश का पालन क्यों नहीं करते। कोर्ट ने एसबीआई को दो टूक कहा कि कल तक जानकारी मुहैया कराई जाए।