ई -समन व ई -वारंट की शुरुआत के लिए राज्य के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की
** नहीं अटकेगी अदालती कार्यवाही
** थाना प्रभारियों को जिम्मेवारी
RNE, Network
अदालती कार्यवाही में देरी न हो और मामले अटके नहीं, इसके लिए अब ई वारंट व ई समन जारी हो सकेंगे। इस आशय के आदेश जारी हो गए हैं। पहले समन की तामील न होने से अदालतों में मामले लंबे समय तक अटके रहते थे। त्वरित न्याय प्रक्रिया के लिए ये नई तकनीक प्रदेश में शुरू की गई है।
ई – एफआईआर के बाद अब प्रदेश में ई – समन व ई – वारंट जारी होना शुरू हो गए हैं। ई – समन व ई – वारंट की शुरुआत के लिए राज्य के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे अदालती कार्यवाही में तेजी आ सकेगी।
थाना प्रभारियों को जिम्मेवारी
इस व्यवस्था में थाना प्रभारियों को विशेष जिम्मेवारी दी गई है। आपराधिक मामलों में पीड़ित, गवाह और अभियुक्त के ई – मेल और मोबाइल से सम्बंधित जानकारी थाना प्रभारी मुहैया कराएंगे।