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टीसी नहीं देने पर प्राइवेट स्कूलों पर होगी कार्यवाही, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिशिअ को दिए निर्देश

 

RNE Network.

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को टीसी जारी करने में देरी और अनियमितताओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है।
 

प्रशि निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों ( प्रा व मा ) को निर्देश दिए है कि गैर सरकारी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों की टीसी समय पर और बिना किसी रुकावट के जारी की जाए। 
 

आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई गैर सरकारी स्कूल टीसी जारी करने में विफल रहता है तो उसके खिलाफ राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 , नियम 1993 और संशोधित नियम 2011 के तहत सख्त कार्यवाही की जाये