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सीबीएसई स्कूलों में काउंसलर नियुक्ति अनिवार्य, यह फैसला कोर्ट में दायर जन हित याचिका के बाद लिया गया

 

RNE Network.

सीबीएसई की स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं पर पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए छात्र हित मे केरियर काउंसलर नियुक्त होंगे। अब सीबीएसई स्कूलों में काउंसलर नियुक्त करना अनिवार्य होगा। 
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सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकंडरी एजुकेशन ( सीबीएसई ) ने यह फैसला छात्रों से पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए लिया गया है। प्रत्येक स्कूल में प्रति छात्र 500 छात्रों पर एक नियमित काउंसलिंग व वेलनेस टीचर या सोशल - इमोशनल काउंसलर की नियुक्ति करनी होगी।
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कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए केरियर काउंसलर रखना होगा। सीबीएसई ने यह फैसला जुलाई 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के बाद लिया है।

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