निजी स्कूल संचालक नहीं रोक सकते विद्यार्थी की टीसी, आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्यवाही, निदेशक ने आदेश जारी किया
RNE Bikaner.
निजी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्कूल बदलने या पढ़ाई पूरी होने पर टीसी मांगने पर विवाद सामने आते रहते है। शिक्षा निदेशालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब सख्त आदेश जारी किए है।
टीसी ( ट्रांसफर सर्टिफिकेट ) जारी नहीं करने के मामलो को निदेशालय गंभीरता से लेगा। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के अनुसार अब किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों की टीसी रोकना उचित नहीं माना जायेगा।
जो विद्यार्थी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, उन्हें उनके माता - पिता या अभिभावक के आवेदन पर तत्काल टीसी प्रदान करनी होगी। जिससे विद्यार्थी की पढ़ाई बाधित न हो। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों के बीच किसी प्रकार का विवाद हो, तब भी छात्र की टीसी नहीं रोकी जाएगी।
विद्यार्थी के हित को सर्वोपरि रखते हुए निजी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि शिक्षा निरंतर जारी रहे। शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि आवेदन करने के बाद कोई विद्यालय टीसी जारी नहीं करता है तो सम्बंधित संस्था के खिलाफ राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

