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सरकारी स्कूलों में पासबुक से पढ़ सकेंगे विद्यार्थी, सात साल पहले दिए आदेश विभाग ने वापस लिए

 

RNE Bikaner.

स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ा एक महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय सामने आया है। विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में पासबुक के उपयोग पर लगी रोक को हटा लिया गया है।
 

पासबुक के उपयोग को सीमित करने और केवल पाठ्य पुस्तकों एवं प्रमाणित संदर्भ पुस्तकों के प्रयोग को सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश वर्ष 2018 में जारी किए गए थे, जिन्हें अब वापस ले लिया गया है।
 

इसके साथ ही स्कूलों में पासबुक ले जाने की पाबंदी हटा दी गयी है। यह निर्णय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका के आदेश की पालना में लिया गया है। इससे पहले शिक्षा विभाग ने जारी आदेश में विद्यालयों में पासबुक के उपयोग को शिक्षा की गुणवत्ता में बाधक मानते हुए उस पर नियंत्रण के निर्देश दिए थे।
 

माध्यमिक शिक्षा के विधि प्रकोष्ठ , संयुक्त विधि परामर्शी , जयपुर के 17 मार्च 2026 के पत्र के आधार पर पुराने निर्देशों की पालना पर रोक लगाते हुए उन्हें प्रत्याहित कर दिया गया है। इसके साथ ही 13 मार्च 2018 के सम्बंधित आदेश को भी प्रभावहीन माना गया है।

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