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सूचना सहायक भर्ती पर रोक हटी, हाईकोर्ट ने आदेश दिया, 3415 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ, बेरोजगारों के लिए खुश खबर

 

RNE Network.

राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती - 2023 पर रोक हटाकर करीब 3415 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने बबीता बाई बैरवा व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए यह आदेश दिया।
 

हाईकोर्ट ने कहा कि प्रश्न - उत्तर से सम्बंधित विवाद पर न्यायालय विषय विशेषज्ञ की भूमिका नहीं निभा सकता। इस तरह के विवाद में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। कोर्ट ने सितम्बर 2024 में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
 

पूरा मामला यह था:
 

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस भर्ती के लिए 21 जनवरी 2024 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया, 2 फरवरी 2024 को उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी।
 

इस पर करीब 89 सवालों पर आपत्ति मिली। बोर्ड ने 80 आपत्तियो को खारिज कर दिया। 7 सवालों को भी हटा दिया और दो सवालों के उत्तर बदल दिए। एक जुलाई 2024 को फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर परिणाम घोषित कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने 5 सवालों को हाईकोर्ट में चुनोती दी।

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