हाईकोर्ट ने भर्ती की उत्तर कुंजी के बाद आरपीएससी को नोटिस दिया, हाईकोर्ट ने नोटिस देकर 20 मार्च तक आरपीएससी से जवाब मांगा
Mar 8, 2025, 17:08 IST
RNE Network राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती - 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम और उत्तर कुंजी को चुनोती देने वाली याचिका स्वीकार की है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के सचिव से 20 मार्च तक जवाब मांगा है।
न्यायाधीश समीर जैन ने जितेंद्र कुमार बेनीवाल व अन्य की याचिका पर यह आदेश आरपीएससी को दिया है। अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि आरपीएससी ने आरएएस प्री की 24 फरवरी को उत्तर कुंजी जारी की। इसमें कई उत्तर गलत थे। परिणाम रद्द कर उत्तर जांचने के लिए कमेटी बनाने का आग्रह किया।

न्यायाधीश समीर जैन ने जितेंद्र कुमार बेनीवाल व अन्य की याचिका पर यह आदेश आरपीएससी को दिया है। अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि आरपीएससी ने आरएएस प्री की 24 फरवरी को उत्तर कुंजी जारी की। इसमें कई उत्तर गलत थे। परिणाम रद्द कर उत्तर जांचने के लिए कमेटी बनाने का आग्रह किया।


