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चुनाव आयोग वोटिंग आंकड़े तुरंत जारी करने पर विचार करे, एडीआर की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई, इस पर कोर्ट ने दिया सुझाव

RNE Network

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह मतदान के 48 घन्टे के भीतर अंतिम प्रमाणित वोटर टर्न आउट के आंकड़े सार्वजनिक करने की याचिका पर विचार करे।यह याचिका एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ( एडीआर ) और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने आयोग से फॉर्म 17 सी पार्ट – 1 ( मतदान का लेखा जोखा ) और पार्ट – 2 ( गिनती के बाद उम्मीद्वारवार मतों का विवरण ) की स्कैन कॉपी सार्वजनिक करने की मांग की है।सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता 10 दिन में आयोग के समक्ष मांग रख सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है और यह भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। क्योंकि इसमें पोस्टल बैलेट की गणना भी शामिल होती है।सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि वो याचिकाकर्ताओं को सुने और उनकी चिंताओं पर विचार करे।मतदान आंकड़ों पर उठे थे सवाल

एडीआर ने यह याचिका मई 2024 में दायर की थी जिसमे लोकसभा चुनावों के पहले दो चरणों मे अंतिम मतदान के आंकड़ों में 5 – 6 प्रतिशत की अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर सवाल उठाए गए थे। प्रारंभिक व अंतिम आंकड़ों के बीच इस अंतर पर सवाल उठे थे।