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अपहरण व रंगदारी मामले में पूर्व सांसद को सात साल की सजा,नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव

 
आरएनई,नेशनल ब्यूरो।  लोकसभा चुनावों से पहले एक और पूर्व सांसद के चुनाव लडने पर रोक लग गई। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण, पिस्टल सटाकर रंगदारी मांगने के मामले में दोषी मानते हुए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सजा ओर 50 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। सांसद धनंजय सिंह के सहयोगी  को भी सात साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है। ऐसे में वे अब लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।हालांकि पूर्व सांसद ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने की बात कही है। अपहरण व रंगदारी मामले में पूर्व सांसद को सात साल की सजा,नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव हाईकोर्ट में करेंगे अपील: पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर अपहरण के मामले में धारा 364 के तहत 50 हजार व रंगदारी के मामले में धारा 386 के तहत 25 हजार का अर्थदंड लगा है। धनंजय ने कहा कि नमामी गंगे परियोजना के तहत हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज उठाई, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इस दौरान कोर्ट के अंदर से लेकर बाहर तक समर्थकों की भारी भीड़ रही। धनंजय भैया जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। अपहरण व रंगदारी मामले में पूर्व सांसद को सात साल की सजा,नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव मामला यह है :  10 मई 2020 को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने लाइन बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई कि विक्रम और उसके सहयोगियों द्वारा उसका अपहरण करके धनंजय सिंह के आवास पर ले जाया गया। वहां धनंजय ने पिस्टल निकाल कर धमकाया और रंगदारी मांगी। आरोपियों ने जबरन गिट्टी, बालू की आपूर्ति के लिए दबाव डालते हुए धमकाया। अपहरण व रंगदारी मामले में पूर्व सांसद को सात साल की सजा,नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव अपहरण व रंगदारी मामले में पूर्व सांसद को सात साल की सजा,नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव अपहरण व रंगदारी मामले में पूर्व सांसद को सात साल की सजा,नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव अपहरण व रंगदारी मामले में पूर्व सांसद को सात साल की सजा,नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव