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फोर्ट डिस्पेंसरी : 03 गर्भवतियों का रजिस्ट्रेशन, 75 का क्लेम उठाया, टीकाकरण के आंकड़े भी फर्जी

  • एडीएम डॉ. मीना ने पकड़ा फर्जीवाड़ा

RNE, Bikaner.

बीकानेर में गर्भवतियों के रजिस्ट्रेशन से कहीं ज्यादा आंकड़े दर्ज कर फर्जी क्लेम उठाने का मामला सामने आए है। प्राथमिक जांच में हुए खुलासे के बाद बीकानेर के सीएमएचओ और आरसीएचओ को नोटिस दिया गया है। दोनों अधिकारियों से तीन दिन में जवाब मांगा गया है।

मामला यह है :
पूरा मामला बीकानेर की फोर्ट डिस्पेन्सरी का है। इसका खुलासा एडीएम डॉ दुलीचंद मीना की ओर से किए गए आकस्मिक निरीक्षण में हुआ है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) डॉ दुलीचंद मीना ने बताया कि फोर्ट डिस्पेंसरी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को किए गए औचक निरीक्षण के दौरान गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और आशा सहयोगिनीयों द्वारा उठाए गए आशा क्लेम में अंतर पाया गया।

मार्च महीने में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या और आशा सहयोगिनी द्वारा आशा सॉफ्ट क्लेम के तथ्यों में पाए गए अंतर को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना गया तथा इस पर कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

कितना रजिस्ट्रेशन, कितना क्लेम :
मार्च माह में इस केन्द्र के एएनसी रजिस्टर के अनुसार 3 गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया गया जबकि आशा सहयोगिनियों द्वारा करीब 75 आशा क्लेम फार्म का दावा किया गया। आशा क्लेम के सभी फॉर्म सक्षम अधिकारी से बिना प्रमाणित करवाकर ही आशा सॉफ्ट पर अपलोड कर दिया गया।‌ इसे गंभीर से‌ लेते हुए कारण स्पष्ट करने की कार्यवाही की‌ गई।

किसने कितने फॉर्म क्लेम किए :

  • संतोष : 8 क्लेम फॉर्म 10 हजार 985 रुपए।
  • संजू कुमारी : 8 फार्म 7100 रुपए।
  • रीना : 6 फार्म 9200 रुपए।
  • पुष्पा : 5 फार्म 9805 रुपए।
  • कांता कंवर : 9 फार्म 12750 रुपए।
  • शेर बानो : 10 फार्म 12975 रुपए।
  • सुशीला : 8 फार्म 11555 रुपए।
  • मंजू कंवर : 6 फार्म 14975 रुपए।
  • द्रौपदी : 15 फॉर्म के 4575 रुपए।

टीकाकरण में भी अनियमितता :
डॉ.मीना के मुताबिक यूपीएचसी में अप्रैल माह के दौरान 45 एएनसी प्रकरण दर्ज किए गए जिनमें से 30 गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण नहीं किया गया जबकि चार महिलाओं का दूसरा टीकाकरण भी बकाया पाया गया। उन्होंने बताया कि पाई गई गड़बड़ियों के संबंध तथ्यात्मक रिपोर्ट तथा स्पष्टीकरण 3 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।