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फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से रुपये निकाले, धोखाधड़ी कर प्रीमियम राशि उठाई

आरएनई,बीकानेर।

आईटीआर में गलत आय बताकर धोखाधडी का आरोप

आईटीआर में कांट छांट कर गलत आय बताकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सदर थाने में इस्तगासे की मार्फत मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वाति शर्मा पुत्री ऋषिपाल शर्मा उम्र 32 वर्ष निवासी नया बाजार रावत भाटा, चितौङगढ की और से की गई शिकायत में आरोप है कि यतेन्द्र कुमार शर्मा पिता लड्ड गोपाल शर्मा पेशा अध्याप निवासी 31/241 सुदर्शन नगर , नागनेची मन्दिर के पास बीकानेर ने इनकम टैक्स विभाग में फर्जीवाडा कर उसके नाम से आईटीआर द्वारा फर्जी इनकम 2,50,000/- रुपये होना बताई और उस आईटीआर को अदालत में पेश कर फर्जी दस्तावेज उपयोग में भी लिया है और उसके फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से रुपये निकाल कर धोखाधड़ी की है । बैंक के खातो में भी अपना मोबाईल नम्बर लिखा कर धोखाधड़ी की । पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।

धोखाधड़ी कर प्रीमियम राशि उठाने का आरोप, मामला दर्ज

कूट रचित दस्तावेज पेश कर धोखाधड़ी पूर्व प्रीमियम राशि उठाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में इन्शोरेंन्स कम्पनी के मैनेजर की ओर से इस्तगासे की मार्फत सदर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेगमा एच.डी.आई. जनरल कम्पनी इन्शोरेंन्स लिमिटेड के मैनेजर भंवर सिह राजावत की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया है कि सुनील बेनीवाल पुत्र मांगीलाल बेनीवाल उम्र 30 वर्ष जाति जाट निवासी गांव गोडु पुलिस थाना बज्जू ने उसकी कम्पनी के साथ घोखाधडी व छल कारित कर फर्जी दस्तावेज पेश करके प्रीमियम राशि अपने खाते में प्राप्त कर ली , जो बीमा कम्पनी व बीमा धारको के साथ सदोष हानि व स्वयं को सदोष लाभ प्राप्त किया है तथा बीमा कम्पनी के साथ पूर्णतः कूटरचित व फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रस्तुत किया है । पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।