कहा बिजनेस बन गये हैं निजी स्कूल, टैक्स में छूट मिलने के बाद भी मनमानी फीस वसूली जा रही
आरएनई, स्टेट ब्यूरो
निजी स्कूलों की तरफ से मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने पर राजस्थान हाईकोर्ट नाराज हुआ है और इस पर संख्त टिप्पणी करते हुए निर्देश जारी किया है।
निजी स्कूल संचालकों की ओर से मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। निजी स्कूलों में फीस एक्ट 2016 की पालना नहीं होने पर याचिकाकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र दाखिल किया हुआ है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान कल 16 मई को राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों के प्रति संख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि निजी स्कूल बिजनेस बन गये हैं। स्कूल संचालकों को टैक्स में छूट मिलती है। इसके बावजूद भी मनमानी फीस वसूली जाती है। कोर्ट के निर्देशों के वावजूद भी मनमानी जारी है।