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हाईकोर्ट ने कल दिया है ये आदेश, 2023 की भर्ती का मामला

RNE Network

प्रदेश में 3415 पदों पर सूचना सहायकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अटक गई है। हाईकोर्ट ने विवादित प्रश्न एवं उत्तरकुंजी के मामले में सूचना सहायक भर्ती 2023 के अंतर्गत नियुक्ति देने पर 5 नवम्बर तक रोक लगा दी।


न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने बबिता बाई व अन्य की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया है। अधिवक्ता के अनुसार 16 जनवरी 2023 को कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना सहायक के 2730 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की। बाद में पदों की संख्या को बढ़ाकर 3415 कर दिया। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 21 जनवरी 2024 को हुई। एक जुलाई को परिणाम घोषित कर दिया गया।

इसमें करीब 10 प्रश्नों के उत्तर सही होते हुए भी बदल दिए, जबकि कुछ प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया। इसके चलते प्रार्थी के कम अंक आये। इसलिए विवादित प्रश्न – उत्तरों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाये। इस याचिका में नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई। उस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है।