संविदाकर्मियों का मानदेय हर साल 5 प्रतिशत बढ़ेगा, भर्ती नियमों में सरकार ने किया संशोधन
RNE Network
प्रदेश में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में सालाना 5 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए अशोक गहलोत सरकार के समय बनाए गए भर्ती नियमों में संशोधन किया है।
इस संबंध में कल कार्मिक विभाग अधिसूचना जारी कर दी। इन नियमों को राजस्थान संविदागत पदों पर भर्ती ( संशोधन ) नियम, 2024 कहा जायेगा। मानदेय में पांच प्रतिशत बढ़ोतरी के लिए राजस्थान संविदा सिविल पदों पर नियुक्ति नियम 2022 के नियम 13 के उप नियम (1 ) को बदला गया है। हर वर्ष संविदाकर्मियों के कार्य की समीक्षा की जाएगी, जिसमें संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर मासिक पारिश्रमिक में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
जिन संविदाकर्मियों ने एक जनवरी से 31 दिसम्बर के बीच 6 माह या उससे अधिक सेवा पूरी कर ली, उन कर्मचारियों को अगले वर्ष के 1 जनवरी से लाभ दिया जायेगा। इसके अलावा जिन संविदाकर्मियों ने 1 जुलाई से 30 जून के बीच 6 माह या अधिक सेवा पूरी की उनके पारिश्रमिक में एक जुलाई से वृद्धि की जाएगी। जिन संविदाकर्मियों की इन दोनों अवधियों में पारिश्रमिक रहित अवकाश के कारण 6 माह या अधिक सेवा पूरी नहीं हुई है, उनके सेवाकाल की गणना तत्काल आगामी एक साल की समयावधि में की जाएगी व तत्काल आगामी 1 जुलाई या 1 जनवरी से लाभ दिया जायेगा।