ट्रांसपोर्ट वाउचर : सरकारी स्कूल के छात्र-छात्राओं को मिलेगा किराया, जितनी अटेंडेंस, उतना किराया
RNE Network.
घर से ज्यादा दूरी वाले सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को सरकार ट्रांसपोर्ट वाउचर देगी। यह राशि हाजिरी के हिसाब दी जाएगी।
सरकार ने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना को लेकर दिशा निर्देश जारी किए है। राशि नकद नहीं दी जाएगी। यह राशि विद्यार्थियों या अभिभावक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। हाजिरी के अनुसार राशि दी जाएगी। जिन छात्राओं का साइकिल योजना में चयन है, उनको वाउचर की योजना नहीं मिलेगी।
यह राजकीय विद्यालय के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों तथा 9 एवं 10 की सिर्फ बालिकाओं के लिए है। 9 और 10 वीं कक्षा के बालक को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। घर से ज्यादा दूरी वाले स्टूडेंट्स को अटेंडेंस के हिसाब से वाउचर दिए जाएंगे।
जानें, किसको, कितना किराया मिलेगा :
कक्षा एक से पांच तक के बालक-बालिकाएं, जिनके घर से स्कूल एक किलोमीटर की परिधि में कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय नहीं है एवं उन्हें एक किमी से ज्यादा दूरी तक जाना पड़ता है, उन्हें 10 रुपए प्रति उपस्थिति दिवस राशि मिलेगी। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के बालक-बालिका जिनका घर स्कूल से दो किमी से अधिक दूरी पर है उनको 15 रुपए तथा कक्षा नवीं व दसवीं की वह बालिकाएं, जिनका घर स्कूल से पांच किमी की दूरी पर है उनको 20 रुपए दिए जाएंगे।
साइकिल वाली छात्राओं को नहीं मिलेगा लाभ :
साइकिल योजना का लाभ लेने वाली नवीं की बालिकाओं को वाउचर योजना से नहीं जोड़ा जाएगा। दोनों में से एक योजना का लाभ ही मिलेगा। संस्था प्रधान विद्यार्थियों या अभिभावकों से आवेदन प्रपत्र भरवाएंगे। एसडीएमसी के सदस्य व अध्यक्ष इनका अनुमोदन करेंगे। इसके बाद शाला दर्पण में प्रविष्टि कराकर प्रमाणीकरण करना होगा। पीईईओ पात्र बच्चों की राशि आहरण स्वीकृति करेंगे।