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इनकम टैक्स भरने की तिथि को 15 दिन के लिए बढ़ाया, अब 15 जनवरी तक भर सकेंगे रिटर्न

RNE Network

केंद्र सरकार ने देश के आयकर दाताओं को आयकर जमा कराने की तारीख में राहत दी है ताकि उन पर कोई जुर्माना न लगे। आयकर भरने की तारीख को 15 दिन बढ़ा दिया गया है।


सरकार ने बिलिटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसम्बर से बढ़कर 15 जनवरी कर दिया है। अब लेट फीस के साथ 15 जनवरी 2025 तक आईटीआर भर सकते हैं।


यदि किसी टैक्सपेयर ने पहले ही अपना आईटीआर दाखिल कर दिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें गलतियां है, तो वे भी अब 15 जनवरी तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिना किसी लेट फीस के आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी।