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Aadhar Card Rule Change : आधार कार्ड अपडेट करवाने के नियम बदले, ये चार दस्तावेज नहीं मिले तो हो जाएगा रद 

गलती से दो या ज्यादा आधार बन गए हैं तो सबसे पहले जारी हुआ आधार ही मान्य होगा
 

आधार कार्ड बनवाने या फिर पुराने आधार को अपडेट करवाने के लिए नियम बदल गए है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) की तरफ से आधार में नाम, पता और फोटो में बदलाव करवाने के लिए नई शर्तों का निर्धारण किया है। अब आधार बनाते या अपडेट करते समय चार अनिवार्य दस्तावेज देने होंगे। 

इनमें पहचान प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र और रिश्ते का प्रमाण शामिल है। यूआइडीएआइ ने वर्ष 2025-26 के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची जारी की है। नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी के पास गलती से दो या ज्यादा आधार बन गए हैं, तो सबसे पहले जारी हुआ आधार ही मान्य होगा। बाकी सब आधार रद्द कर दिए जाएंगे।

 पहचान प्रमाण पत्र के लिए इसके तहत आप पासपोर्ट, पैन कार्ड ई-पैन कार्ड भी मान्य, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी/सरकारी उपक्रम की तरफ से जारी फोटो पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, पेंशनभोगी पहचान कार्ड, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना या भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना कार्ड, ट्रांसजेंडर आइडी कार्ड को दस्तावेज के तौर पर दिखा सकते हैं।

पते का प्रमाण 

आधार के लिए अपने पते के प्रमाण के लिए बिजली, पानी, गैस, लैंडलाइन फोन का बिल जो 3 महीने से कम पुराना हो, बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किराया अनुबंध रजिस्टर्ड, पेंशन दस्तावेज आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।

जन्म प्रमाण पत्र के लिए स्कूल की मार्कशीट, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज जिसमें आपकी जन्म तिथि लिखी हो, राज्य या केंद्र सरकार का प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि हो, का इस्तेमाल कर सकते हैं।

रिश्ते का प्रमाण

आधार के संबंध में यह बदलाव भारतीय नागरिकों के साथ-साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक, पांच वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे लंबी अवधि के वीजा पर भारत में रह रहे लोगों पर लागू होगा। विदेशी नागरिकों और ओसीआइ कार्ड रखने वालों को विदेशी पासपोर्ट, वीजा, नागरिकता सर्टिफिकेट, या एफआरआरओ से मिला निवासी परमिट जैसे दस्तावेज देने होंगे।