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उमर खालिद को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत न देने के खिलाफ की याचिका खारिज की

 

RNE Network.

ल्ली के दंगों में शामिल उमर खालिद को कोर्ट से किसी भी तरह की राहत नहीं मिल पाई है। दिल्ली दंगों के आरोपी खालिद उमर ने जमानत की मांग को लेकर यह याचिका दायर की थी मगर उसे सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब उनको जमानत नहीं मिलेगी।
 

सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमे उसे जमानत देने से इंकार करने वाले फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगों की साजिश में खालिद उमर के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विश्वास करने के लिए उचित आधार है।

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