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दशहरा दिवाली में करना है ट्रेन से सफर तो जान ले रेलवे का ये जरुरी नियम, वरना हो सकती है परेशानी 

 
Indian Railway: हमारे देश में ज्यादातर लोग ट्रेन से सफर करते हैं क्योंकि ट्रेन से सफर करना बेहद आरामदायक होता है।दशहरा दिवाली के अवसर पर भी बड़े पैमाने पर लोग ट्रेन से दूर की यात्रा करेंगे ऐसे में आपको रेलवे के कुछ जरूरी नियमों का ध्यान रखना चाहिए वरना आप मुश्किलों में फंस सकते हैं और आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। इस आर्टिकल में हम आपको कुछ जरूरी नियम बताएंगे जिसका पालन आपको ट्रेन से सफर के दौरान हर हाल में करना होगा।
 
 रेलवे ने ट्रेन में सफ़र को लेकर कई नियम बनाए हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक है। ट्रेन में सफर के दौरान सुरक्षा के लिए हाथ से कुछ सामानों को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आप अगर सफ़र के दौरान इन सामानों के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको तुरंत जेल हो जाएगी।
 ट्रेन में किन चीजों को लेकर नहीं कर सकते हैं यात्रा
 ट्रेन में सफर के दौरान आप स्टोव,गैस सिलेंडर या किसी भी तरह का ज्वलनशील पदार्थ,पटाखे,तेजाब लेकर नहीं जा सकते। ऐसा करना सुरक्षा के दृष्टि से बेहद खतरनाक होता है।
 सिगरेट पर है पाबंदी 
 ट्रेन में सफर के दौरान सिगरेट पीना सख्त मना है। सिगरेट के इस्तेमाल से ट्रेन के बाकी यात्रियों को खतरा हो सकता है। अगर आप ट्रेन में सिगरेट पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा।
 इन चीजों को ले जाने पर है मनाही 
 ट्रेन में सफर के दौरान आपको बदबूदार वस्तु, चमड़ा का सामान, ग्रीस या फिर कुछ ऐसी चीज है जो यात्रियों को नुकसान पहुंचा ले जाने पर मनाही है।
 जाने पर मिलेगी सजा
 रेलवे के द्वारा बनाए गए नियमों का अगर आप उल्लंघन करते हैं और कोई प्रतिबंध चीज ट्रेन में लेकर जाते हैं तो आपको रेलवे एक्ट की धारा 164 के अंतर्गत सजा दी जाएगी।
 3 साल की हो जाएगी जेल 
 रेलवे की धारा 164 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित चीजों के साथ पकड़ा जाता है तो उसपर ₹10000 का जुर्माना लगाया जाता है और साथ ही उसे 3 साल की सजा सुनाई जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप ट्रेन में सफर करें तो अपने साथ प्रतिबंधित चीज ना लेकर जाए।