नीट यूजी 2025 के परिणाम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जाने फैसला
मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट- यूजी 2025 के परीक्षा परिणाम को चुनौती देने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका स्वीकार करने से इंकार कर दिया। इससे पहले निचली अदालत ने भी दो दिन पहले इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी।
नीट की याचिका खारिज होने के बाद अब काउंसलिंग का दरवाजे खुल गए है। नीट परिणाम को लेकर लगातार हाईकोर्ट व अन्य अदालत में याचिका लग रही थी। जहां पर हाईकोर्ट भी याचिका को खारिज कर चुका है। जहां पर हाईकोर्ट ने दोबारा से परीक्षा करवाने की बात को अस्वीकार कर दिया था। अब याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, लेकिन वहां पर भी खारिज कर दी।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा, हम सहमत हैं कि कई सही उत्तर हो सकते हैं, लेकिन शीर्ष अदालत किसी एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका के आधार पर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के परिणामों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि इससे हजारों छात्र प्रभावित होंगे।
शीर्ष अदालत ने एक अभ्यर्थी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया। याचिका में कथित गलती को सुधारने और परिणामों में संशोधन की मांग की गई थी। याचिका में काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। याचिका में नीट-यूजी 2025 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी पर भी सवाल उठाया गया था। अधिवक्ता श्रीराम पी. के माध्यम से दायर रिट याचिका में एनटीए द्वारा अंतिम उत्तर कुंजी और परिणामों को मनमाना बताते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी।