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पैन - आधार लिंक कराने में शेष रहे अब केवल 8 दिन, नहीं किया तो लगेंगे 1000 रुपये, ये काम जरूरी

 

RNE Network.

पैन - आधार लिंक करने के लिए अब केवल 8 दिन का समय शेष बचा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए फिलहाल 31 दिसम्बर आखिरी तारीख तय की है।
 

यदि समय सीमा आगे नहीं बढ़ी तो एक जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है और फिर इसे लिंक कराने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। आधार प्राधिकरण और आयकर विभाग के अनुसार आधार व पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है जो इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के जरिये किया जा सकता है। 
 

केंद्र सरकार ने पूर्व में इसके लिए बारबार समय सीमा बढ़ाई है जो फिलहाल 31 दिसम्बर है। पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आयकर रिटर्न भरने से लेकर रिफंड व अन्य काम अटक सकते है। इसे फिर सक्रिय कराने के लिए एक हजार रुपये के जुर्माने के अलावा 7 से 30 दिन का समय भी लग सकता है।

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