निजी विश्वविद्यालय खोलना हुआ आसान, भूमि व भवन नियमों में सरकार ने संशोधन किए
Jul 25, 2026, 11:51 IST
RNE Network.
निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए भूमि एवं भवन नियमों में महत्त्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू भी कर दिया है।
नये संशोधन के अनुसार अब निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने वाली स्पांसरिंग बॉडी के पास न्यूनतम 25, 000 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया का निर्मित भवन और न्यूनतम 25000 वर्ग मीटर खुला क्षेत्र अनिवार्य होगा।
इसके अलावा सरकार ने अब एक के बजाय दो अलग अलग भूखंडों पर भी विश्वविद्यालय स्थापित करने की कुछ शर्तों के साथ छूट प्रदान की है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर के प्रो अमिताभ श्रीवास्तव का मानना है कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।

