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पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में हर ट्रांजेक्शन के लिए पैन जरुरी, पैन नहीं होने पर फॉर्म 97 भरकर देना पड़ेगा

 

RNE Network.

अगर आप डाकघर की बचत योजनाओं में निवेश करते है तो अब हर ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा।
 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए नियमों को सख्त किया है। अब नया खाता खुलवाने, पैसे जमा करने या निकालने और किसी भी स्कीम में निवेश के लिए पैन कार्ड जरूरी है। सरकार डाकघर के निवेश को बैंकिंग सिस्टम के बराबर लाने की तैयारी में है, ताकि हर वित्तीय लेन देन पर नजर रखी जा सके।
 

जिन ग्राहकों के पास पैन कार्ड नहीं है, अब उन्हें पुराने फॉर्म 60 की जगह नया फॉर्म 97 भरकर डिक्लेरेशन देनी होगी। इससे लेनदेन की पूरी जानकारी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होंगे। बिना पैन वाले ट्रांजेक्शन की जांच ज्यादा बारीकी से होगी। आयकर विभाग के अनुसार ऐसा करने से लेनदेन का स्पष्ट रिकॉर्ड बनेगा, जिजसे पैसों के स्त्रोत्र का पता लगाना आसान होगा।

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