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ब्याज पर टैक्स कटौती से राहत: हर वित्त वर्ष के आरम्भ में यह फॉर्म भरना होगा

 

RNE Network.

ब्याज पर टैक्स कटौती से बचने के लिए पहले इस्तेमाल होने वाले 15जी व 15एच फॉर्म को अब भरना नहीं पड़ेगा। इन दोनों फार्मों की जगह अब एक ही फॉर्म 121 भरा जायेगा। प्रक्रिया को इससे सरल किया गया है।
 

यदि आपकी सालाना आय टैक्स के दायरे में नहीं आती, तो ब्याज पर टैक्स बचाने के लिए वित्त वर्ष की शुरुआत में फॉर्म 121 जमा करना होगा। डाकघर इस रिकॉर्ड को 7 साल तक संभलकर रखेगा। इस नए नियमों से डाकघर के निवेश पर अब इनकम टैक्स विभाग की भी नजर रहेगी। यह फॉर्म हर वित्त वर्ष की शुरुआत में अलग से भरना होगा।

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