रक्तदान शिविरों के नियम बदले, अब 50% रक्त सरकारी अस्पतालों को देना होगा
Aug 1, 2026, 11:09 IST
RNE Network.
सरकार ने रक्तदान के अपने पुराने नियम में बदलाव किया है ताकि इस तरह के रक्तदान शिविरों का लाभ सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले आम आदमियों को अधिक मिल सके।
प्रदेश में स्वेच्छिक रक्तदान शिविरों में एकत्र होने वाले रक्त का अब 50 प्रतिशत हिस्सा सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंकों को देना अनिवार्य होगा। पहले यह हिस्सा 20 प्रतिशत था। चिकित्सा विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी ब्लड सेंटरों को इनकी पालना के निर्देश दिए हैं। सरकारी ब्लड सेंटर की मेडिकल टीमें शिविरों में पहुंचकर रक्त संग्रह करेगी, जबकि 200 किमी से अधिक दूरी पर आयोजित शिविरों में केवल सिंगल ब्लड बैग में ही रक्त संग्रह की अनुमति होगी।

