सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सरकारी स्कूलों में मीडिया एंट्री पर रोक का मामला
Updated: Aug 24, 2026, 12:23 IST
RNE Network.
राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार के उस सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी गयी है जिसमें सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश करने, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग, लाइव स्ट्रीमिंग पर बिना अनुमति रोक लगाई गई है।
वकील नरेंद्र मिश्रा ने जनहित याचिका में इस आदेश को रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि आदेश संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दलील है कि यह अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना के अधिकार में बाधा है। इससे पारदर्शिता घटेगी। भ्रष्टाचार, लापरवाही बढ़ सकती है।
विदित रहे कि इन दिनों राजस्थान में कॉकरोच जनता पार्टी व भाजपा इस मुद्दे पर आमने - सामने है। बगरू की एक स्कूल में तो सीजेपी कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी भी हुई, जिसका मुकदमा भी दर्ज हुआ है।

