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UGC Act : सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियम पर रोक लगाई, सरकार से कई सवालों पर जवाब मांगा!

 

RNE New Delhi. 
 

UGC के सर्वाधिक चर्चित नए एकट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। SC ने इस एक्ट पर कई सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही कहा है, फिलहाल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में 2012 के पुराने रेगुलेशंस ही लागू रहेंगे। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। 
 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहा कि जाति संबंधी नियम स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही एक्ट की भाषा और अधिक स्पष्ट करने को कहा है।
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सुप्रीम कोर्ट की ओर से UGC Act पर यह रोक उस वक्त आई है जब देशभर में इस नए नियम के विरुद्ध आंदोलन हो रहे हैं। UP,  दिल्ली, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में यूजीसी के नए 'कानून' को एकतरफा बताया जा रहा है। इस मुद्दे पर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अंलकार अग्निहोत्री ने 'काला कानून' बताते हुए पद से इस्तीफा तक दे दिया है। सवर्ण जाति संगठनों ने आंदोलन तेज करने की धमकी दी है।

 

कोर्ट की तीखी टिप्पणी : हम उलटी दिशा में जा रहे
 

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान काफी सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा “क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं? हमें जातिविहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए। जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है, उनके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी नियम का उद्देश्य समाज में समानता लाना होना चाहिए। उससे समाज में विभाजन बढ़त है तो यह चिंता का विषय है।

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