इस योजना के अंतर्गत बेटियों को ₹100000 देती है सरकार, जानिए कैसे करें आवेदन
Jul 24, 2025, 19:18 IST
Ladli Lakshmi Yojana : अपनी बेटी के लिए उच्च उच्च शिक्षा के लिए पैसे जुटाना या फिर उसकी शादी के लिए पैसे बचत करने में ज्यादातर परिवारों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. कई मामलों में देखा जाता है आपकी बेटी को शिक्षा से वंचित होना पड़ता है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने 2007 में 'लाडली लक्ष्मी योजना' की शुरुआत की. इस योजना में लड़कियों को अच्छी शिक्षा और उनकी शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. यह योजना लड़कियों के अच्छे भविष्य को सुनिश्चित करते है.
लाड़ली लक्ष्मी योजना क्या है:
लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है जो अपने प्रदेश की बेटियों का भविष्य सुदृढ़ करता है. इस योजना के माध्यम से राज्य की लड़कियों को अच्छी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. यह योजना न केवल उनके मनोबल को बढ़ाता है बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करताी है. साथ ही उनके विवाह के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है. इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य की बेटियों की सशक्तिकरण और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काम कर रही है.
पात्रता
1. 01 जनवरी 2006 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिका.
2. बालिका के माता पिता मध्य प्रदेश के मूल नुवासी हों.
3. बालिका का नाम स्थानीय आंगनबाडी केंद्र मे पंजीकृत हों.
4. बालिका के माता पिता आयकार दाता न हों.
लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ
1. इस योजना मे लाभार्थी बालिका के नाम पर सरकार द्वारा 143000/- रपये का एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है.
2. योजना मे पंजीकृत बालिका के कक्षा 06 मे दाखिल होने पर 2000/- रपये, कक्षा 09 मे दाखिल होने पर 4000/- रपये तथा कक्षा 11 वी और 12 व दोनों मे प्रवेश होने पर 6000/- रपये की छात्रवृति दी जाती है.
3. पंजीकृत बालिका के 12 वी के बाद स्नातक मे प्रवेश लेने या कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम मे प्रवेश लेने पर ( अवधि न्यूनतम 02 वर्ष होनी चाहिए ) 25000/- रपये की प्रोत्साहन राशि दो समान किस्तों मे पाठ्यक्रम के पहले साल तथा अंतिम साल मे दी जाती है.
4. पंजीकृत बालिका के 12 वी कक्षा पास होने पर, उसकी उम्र 21 साल होने पर, और उसकी शादी शासन द्वारा निर्धारित आयु उपरांत होने पर 1,00,000/- रपये के रूप मे अंतिम भुगतान दिए जाने का प्रावधान है.