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विक्रम भट्ट को हाईकोर्ट से राहत नहीं, दर्ज एफआईआर को रद्द करने से हाईकोर्ट का इंकार

 

RNE Network.

राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता व निर्देशक विक्रम भट्ट , उनकी पत्नी और बेटी सहित अन्य याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इंकार कर दिया है।
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कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एफआइआर और प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों से गंभीर आपराधिक आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है। इस स्तर पर जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश समीर जैन की एकल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने उदयपुर के भूपालपुर थाना क्षेत्र में दर्ज एफआइआर को चुनोती दी थी।
 

एक याचिका में विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेताम्बरी भट्ट, बेटी कृष्णा विक्रम भट्ट सहित अन्य लोग याचिकाकर्ता है। जबकि दूसरी याचिका में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लाइज से जुड़े पदाधिकारी सम्मिलित है।

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