हरियाणा सरकार बेटियों के शादी पर दे रही है 51 हजार रुपए का शगुन, जानें आवेदन से जुड़े डीटेल्स
Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार के द्वारा बेटियों के लिए विवाह शगुन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के बेटियों के विवाह पर कन्यादान के रूप में 51000 हजार रुपए दिया जाता है। पहले 41000 दे जाती थी लेकिन अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा राशि में बढ़ोतरी करके 51000 कर दी गई है। लेकिन इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जिनके वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम हो।
महिला खिलाड़ियों को भी मिलेगा इस योजना का लाभ
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों की शादी के लिए वृत्तीय सहायता प्रदान करना है। किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की बेटियों को कन्यादान के रूप में 51000 दिए जाएंगे इसके साथ ही महिला खिलाड़ियों को भी 51000 की वृतीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ दिव्यांग जोड़ों को भी दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री नें क्लियर कर दिया है कि पिछड़ा वर्ग के अंत्योदय परिवार की बेटियों को शादी में सदन के तौर पर 51000 दिया जाता है। अनुसूचित जाति विमुक्त जाति और टपरिवास समुदाय के परिवारों को 71000 दिए जाते हैं। महिला खिलाड़ियों को और विकलांग जोड़ों को भी इस योजना का लाभ मिलता है।
कैसे करना है इस योजना के लिए आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए शादी के 6 महीने के बीच पर विवाह को पंजीकृत करना जरूरी है। आवेदक को shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर शादी होने के 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन करना होगा तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। यह आपको अपनी शादी से जुड़े सभी डिटेल्स भरना है और सरकार के द्वारा दिए गए सभी मापदंडों को पूरा करना है। आवेदन करने के बाद यह राशि आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी। ध्यान रखें कि आपके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। अगर आपका वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से अधिक है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
इस योजना का लाभ मुख्य रूप से गरीब परिवार की बेटियों को दिया जा रहा है ताकि उनकी शादी धूमधाम से हो सके।