लोकसभा में बिल पेश, जन्म - मृत्यु प्रमाण पत्र में देरी, तो होगी परेशानी, कोर्ट जाना पड़ेगा!
Updated: Jul 30, 2026, 14:00 IST
RNE, NETWORK.
सरकार जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सख्त बनाने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत दो साल से अधिक समय होने पर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अदालत की अनुमति लेनी पड़ सकती है। गृह राज्यमंत्री नित्यानन्द राय ने लोकसभा में जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रीकरण ( संशोधन ) विधेयक, 2026 पेश किया।
देरी पर इस तरह बनेगा प्रमाण पत्र
- एक से दो साल की देरी पर जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी। जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 साल से 2 साल की देरी से कराया जाता है तो व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद प्रमाण पत्र बनेगा।
- दो साल से देरी पर कोर्ट जाना होगा। जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 2 साल से अधिक देर से कराया जाता है, तो मामला कोर्ट में जायेगा। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही पंजीकरण किया जा सकेगा।

