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मंदिरों के फंड से शादी के लिए हॉल नहीं बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाई

 

RNE Network.

मंदिरों के फंड से शादी के हॉल बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस आशय का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस निर्णय से तमिलनाडु की राज्य सरकार को झटका लगा है, क्योंकि उनके आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया, जिसमें मंदिरों के फंड से शादी हॉल बनाने की अनुमति देने वाले राज्य सरकार के आदेश को रद्द किया गया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि धार्मिक स्थलों के अधिशेष फंड का उपयोग ऐसे हॉल के लिए नहीं होना चाहिए, जहां नाच गाना हो और शराब परोसी जा सकती है।