राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश
RNE, State Bureau
अब पुलिस निरीक्षकों को सीधे सस्पेंड नहीं किया जा सकेगा। उनको सस्पेंड करने से पहले डीजीपी की अनुमति लेनी पड़ेगी। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने कल इस तरह का आदेश जारी किया है।
पुलिस मुख्यालय से कल जारी एक रिमाइंडर आदेश के अनुसार एसपी, डीआईजी, आईजी व कमिश्नर अब निरीक्षकों को सस्पेंड नहीं कर सकेंगे। निरीक्षकों को सस्पेंड करने के लिए डीजीपी की अनुमति लेनी होगी। डीजीपी यू आर साहू ने सख्ती से इस आदेश की पालना के आदेश दिए हैं।