Skip to main content

विदेश में एमबीबीएस करने के लिए अब नीट करना अनिवार्य होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया

RNE Network

विदेशों में एमबीबीएस करने की चाह रखने वालों को नीट से छूट देने की बात पर कोर्ट ने सहमति नहीं दी है। कोर्ट के अनुसार नीट करने के बाद ही कोई विदेश में जाकर एमबीबीएस कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियम को बरकरार रखा है, जिसके मुताबिक विदेशी चिकित्सा संस्थानों में अध्ययन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र करने के लिए नीट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।