निरीक्षण टीम को दस्तावेज नहीं दिखाये तो उसी वक्त मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव
- शिक्षा निदेशक सीताराम जाट राजस्थान के सभी संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया आदेश-नियमित निरीक्षण करो
- प्राइवेट स्कूलों का निरीक्षण करने के मानदंड, कमेटियों और निरीक्षण के बिन्दुओं पर गाइड लाइन भी बनाई
आरएनई, बीकानेर।
प्राइवेट स्कूलों में फीस, किताबें, आरटीई एडमिशन, यूनिफॉर्म, शैक्षिक-सह शैक्षिक गतिविधियों आदि में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं यह जानने के लिए अब राजस्थान के सभी स्कूलों का नियमित निरीक्षण होगा। नियमों के विपरीत कोई भी काम करने पर इन स्कूलों की मान्यता पर संकट आ सकता है।
राजस्थान के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है। इस पत्र में साफ कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान स्कूल से जुड़े सभी दस्तावेज जांच दल को उपलब्ध करवाने होंगे। इसके साथ ही संस्था प्रधान सहित सभी कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी प्राइवेट स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। दस्तावेज नहीं दिये और जांच में सहयेाग नहीं किया तो प्राइवेट स्कूल की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव तत्काल बनाया जाएगा।
यह है शिक्षा निदेशक का आदेश:
दरअसल सरकार की सौ दिवसीय कार्ययोजना में एक बिन्दु यह भी है कि ‘नियमित निरीक्षण कर पता लगाया जाए कि प्राइवेट स्कूल नियमों-कानूनों की पूरी पालना कर रहे हैं या नहीं।’ इसी कड़ी में शिक्षा निदेशक ने सभी शिक्षा अधिकारियों को जांच दल बनाकर नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।
सीबीएसई स्कूलों का भी निरीक्षण करेंगे राज्य के अधिकारी:
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के साथ ही किसी भी बोर्ड से सबंधित प्राइवेट स्कूलों का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारी करेंगे। इसमें सीबीएसई बोर्ड वाले प्राइवेट स्कूल भी शामिल हैं।
यह जांच करेगा निरीक्षण दल:
स्कूल चलाने वाले ट्रस्ट-सोसायटी का रजिस्ट्रेशन, स्कूल भवन का मालिकाना हक, किराये का भवन है तो किरायानामा, अग्नि सुरक्षा सहित अन्य सुरक्षा के उपाय, मान्यता आदेशों की प्रति, संस्था की संपत्तियों का ब्यौरा, स्वच्छता संबंधी रिपोर्ट, गुड टच-बैड टच के बारे मंे स्टूडेंट्स से जानकारी, पिछले तीन सालों की ऑडिट रिपोर्ट, लंबित विभागीय जांच आदि।